GST रिटर्न नहीं भरा है तो 15 अगस्त से ई-वे बिल नहीं होगा जेनरेट, आपका बकाया तो नहीं!
GST Returns: अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी. पेंडिंग जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है.
GST Returns: जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर्स (करदाताओं) ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न (GST Returns news) दाखिल नहीं किए हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. पीटीआई की खबर के मुताबिक, विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पेंडिंग जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है.
ईवे बिल जेनरेट करने पर रोक होगा बहाल
खबर के मुताबिक, पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन (compliance) राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल (e-way bill) सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
TRENDING NOW
जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा कि सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल (EWB Portal) पर ईवे बिल जेनरेट करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है. इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल (ewaybill.nic.in) सृजित करने पर रोक लगाएगा.
हाल ही में जीएसटी ने चार साल किए हैं पूरे
GST सिस्टम ने हाल ही में चार साल पूरे किए हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस मौके कहा कि अब तक 66 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए. टैक्स की दरों में कटौती हुई है और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है. पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट (VAT) और 13 उपकर जैसे कुल 17 लोकल टैक्स शामिल थे.
ऐसे कारोबारियों को राहत भी दी गई है
जीएसटी परिषद ने कोरोना काल में कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है. जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को टैक्स से छूट दी गई है. 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं और सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं.
06:23 PM IST